आरबीआई बनाम सरकार: सेक्शन 7 के इस्तेमाल की खबरों के बीच सरकार ने दिया स्पष्टीकरण

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 के सेक्शन 7 के तहत मिले अधिकार का इतिहास में पहली बार इस्तेमाल किए जाने की खबरों + के बीच केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि आरबीआई ऐक्ट की परिधि में रिजर्व बैंक की स्वायत्ता निहायत ही जरूरी है और वह इसका सम्मान करती है।

मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है, 'आरबीआई ऐक्ट के प्रावधानों के तहत केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता जरूरी एवं मान्य प्रशासनिक अनिवार्यता है। भारत में सरकारों ने इसकी समृद्धि के साथ-साथ इसका सम्मान किया है।' 

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